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जमीन विवाद में हुई थी किसान की हत्या, 17 लोगों को उम्रकैद

Fri, 10 Nov 2017 09:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, तरनतारन
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जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में एक किसान की मौत और 7 लोगों के घायल होने के मामले में एडिशनल सेशन जज सुमित मल्होत्रा की अदालत ने 17 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिन आरोपियों को सजा सुनाई गई है, उनमें नगर पंचायत खेमकरण का पूर्व अध्यक्ष, पूर्व थानेदार और कांस्टेबल भी शामिल हैं। 
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मामले के अनुसार लगभग पांच वर्ष पहले खेमकरण निवासी हरपाल सिंह ने सुजान सिंह से 2 एकड़ जमीन खरीदी थी। उक्त जमीन पर किसान गुरबचन सिंह खेती करता था।

हरपाल अपनी खरीदी जमीन पर गया तो वहां पर पनीरी लेने के लिए गांव रसूलपुर निवासी किसान हरभजन सिंह पहुंचा। इस दौरान हरपाल सिंह के गुट पर दूसरे गुट ने गोलियां चला दी। मौके पर हरपाल सिंह के गुट ने भी गोलियां चलाईं। गोलीबारी में किसान हरभजन सिंह निवासी रसूलपुर मारा गया, जबकि खेमकरण के पूर्व काउंसलर बाज सिंह, उसके पिता महिंदर सिंह व भाई दर्शन सिंह के अलावा गुरदेव सिंह, साहिब सिंह, अमरीक सिंह, बोहड़ सिंह घायल हो गए। मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। दूसरे गुट के घायल लोगों की तरफ से पुलिस ने हरपाल सिंह व अन्य लोगों के खिलाफ पर क्रॉस पर्चा दर्ज किया। 

एसएसपी प्रवीण कुमार सिन्हा ने मामले का खारिज किया था
तरनतारन के एसएसपी प्रवीण कुमार सिन्हा ने किसान हरभजन सिंह की हत्या के मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि गोली सुरक्षा लिए चलाई थी। इसके बाद पूर्व पार्षद बाज सिंह ने पट्टी अदालत में 17 लोगों के खिलाफ हत्या का केस फाइल कर दिया। उधर, क्राइम ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट दे दी। इसके बाद पुलिस ने मामले को धारा 304 में बदलते हुए कोर्ट में चालान पेश कर दिया। इस संबंध में एडवोकेट नवजोत कौर चब्बा ने बताया कि कोर्ट ने दूसरे गुट की ओर से दर्ज कराए गए मामले को सुनवाई दौरान खारिज कर दिया। जबकि किसान हरभजन सिंह की हत्या व सात अन्य को घायल करने के मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। 
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इन लोगों को सुनाई सजा
मामले में अदालत ने नगर पंचायत खेमकरण के पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस नेता राज सिंह पत्तू, पंजाब पुलिस के पूर्व थानेदार स्वर्ण सिंह, कांस्टेबल रविंदर सिंह व राजिंदर सिंह भप्प, पूर्व पार्षद ओंकार सिंह के अलावा रणजीत सिंह, दिलबाग सिंह, हरपाल सिंह, रूपा मनावा, दलेर सिंह, परमजीत सिंह, गुरसेवक सिंह, स्वर्ण सिंह, सरदूल सिंह, हरजिंदर सिंह, जैमल सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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