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नाबालिग का अपहरण कर रेप करने वाले को 10 साल कैद

Thu, 12 May 2016 11:34 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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अदालत
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नाबालिग छात्रा का किडनैप करने और रेप करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी हल्लोमाजरा के दीप कॉम्प्लेक्स निवासी अनूप (21 वर्ष) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने उस पर 58 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अनूप के खिलाफ सेक्टर-31 थाना पुलिस ने पिछले साल फरवरी में अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी 5 फरवरी 2015 को स्कूल से आकर शाम को 4 बजे अपनी भाभी के पास गई थी। इसके बाद वह घर नहीं आई, जब काफी देर तक वह घर नहीं लौटी तो उन्होंने तलाश शुरू की। इस पर लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि उसे कोई घर के पास से ही ले गया।

इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने संबंधित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामले में अनूप को गिरफ्तार किया था। उसके पास से नाबालिग मिल गई थी। केस में पुलिस ने पीड़ित, उसकी मां, जांच अधिकारी, डॉक्टरों समेत पुलिस टीम के कुल 17 गवाह पेश हुए थे।
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वहीं बचाव पक्ष के अनुसार मामले में कोर्ट की ओर से पीड़िता को ‘होस्टाइल’ घोषित कर दिया गया था। डीएनए टेस्ट में भी कहीं से रेप की पुष्टि साबित नहीं हुई थी। हालांकि पीड़िता का मेडिकल करने वाले सरकारी डॉक्टर ने दुष्कर्म की संभावना से इंकार नहीं किया था। 
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