त्योहारों के सीजन में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा अस्पताल, शिक्षण संस्थानों, कोर्ट और धार्मिक स्थलों के आस-पास 100 मीटर एरिया सायलेंस जोन घोषित किया गया है। इस एरिया के अंदर और समय सीमा का उल्लघंन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। 23 नवंबर तक यह आदेश प्रभावी रहेंगे।
इसके अलावा डीसी अजीत बालाजी जोशी ने सीआरपीसी की धारा-144 के तहत 13 दिसंबर तक ऐहतियात बरतने के आदेश भी जारी किए हैं। सभी शहरवासियों को चौकसी बरतने की नसीहत भी दी है। खासकर साइबर कैफे, इमिग्रेशन कंपनियों, पीजी और होम सर्वेंट या हेल्पर केमामले में जांच परख करने के आदेश दिए हैं। साथ ही फ्लूड, थिनर और किसी भी तरह का केमिकल भी खरीदने बेचने पर रोक रहेगी।
बिना जान पहचान के किसी भी व्यक्ति को कैफे इस्तेमाल करने, पीजी देने और नौकर रखने पर कानूनी कार्रवाई होगी। कैफे संचालक को यूजर की पहचान रजिस्टर में दर्ज करनी होगी। यूजर को अपने हाथों से अपना नाम, पता, फोन नंबर और आईडी प्रूफ रजिस्टर में दर्ज करना होगा। कंप्यूटर पर देखे गए डाटा का रिकॉर्ड भी रखना होगा। अगर यूजर पर जरा भी किसी बात को लेकर शक होता है तो जानकारी पुलिस को देनी होगी।
इसके अलावा कंसल्टेंसी के नाम पर बिना लाइसेंस इमिग्रेशन का काम करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। कंसल्टेंसी शुरू करने से पहले संचालक को सात दिन केअंदर पुलिस को सूचना देनी होगी।