हरियाणा में गौहत्या पर अब 10 साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। गायों को वध के लिए ले जाने के साथ ही मांस बेचने पर भी कानून के तहत सजा होगी।
हरियाणा विधानसभा में गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन बिल पास होने के बाद उसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। बृहस्पतिवार को महम पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की और इसे तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया।