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Chandigarh News: अदालत ने सुनाई दिन भर कोर्ट में खड़ा रहने की सजा

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चंडीगढ़। जिला अदालत ने बिना फूड लाइसेंस कुल्चा समेत खाने-पीने का अन्य सामान बेचने के मामले में सेक्टर-9 स्थित अमृतसरी कुल्चा के संचालक रोहित चड्ढा को दोषी करार दिया है। चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट डॉ. अमनइंदर सिंह की अदालत ने रोहित चड्ढा को दिनभर अदालत में खड़ा रहने और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी अधिकारी ने अदालत में दायर की गई याचिका में बताया कि 30 अगस्त 2019 को उन्होंने सेक्टर-9 स्थित अमृतसरी कुल्चा शॉप पर छापेमारी की थी। जांच के दौरान पाया गया कि मौके पर दुकान के अंदर शाही पनीर, रोटी, मिक्सड वेज, दाल और खाने का अन्य सामान बनाया और बेचा जा रहा था। इस पर जब दुकान के संचालक से फूड लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो वह दिखा नहीं सका। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत अदालत में केस दायर किया था।
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