कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणइंदर सिंह
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विधानसभा चुनाव रिजल्ट से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें तब बढ़ गईं, जब बेटे रणइंदर सिंह को कोर्ट की ओर से समन भेजे गए। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणइंदर सिंह को लुधियाना की अदालत ने विदेशी आय छिपाने के मामले में आयकर विभाग की ओर से दायर केस पर समन जारी किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए छह जून की तारीख तय की है।
आयकर विभाग की ओर से अदालत में पेश हुए एडवोकेट राकेश कुमार गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। आयकर विभाग के इनवेस्टिगेशन विंग की ओर से रणइंदर सिंह के खिलाफ विदेशी आय के बारे में सही जानकारी न देने पर आयकर अधिनियम की धारा 276-सी में केस दायर कर रखा है। रणइंदर ने वित्त वर्ष 2005-06 और वित्त वर्ष 2006-07 में विदेशी आय के बारे में जानकारी विभाग को नहीं दी।
इस केस की सुनवाई वीरवार को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) जापइंद्र सिंह की अदालत में हुई। सीजेएम ने इस मामले में रणइंदर सिंह को समन जारी करते हुए छह जून को तलब किया है। आयकर विभाग ने रणइंदर के खिलाफ धारा आयकर अधिनियम की धारा 277 समेत कुछ धाराओं में विदेशी खातों और लेन देने की पूरी जानकारी न देने को लेकर केस कर रखा है।
इस केस में रणइंदर ने 24 अक्तूबर 2016 को अदालत में पेश होकर जमानत ले रखी है। आयकर विभाग की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ विदेशों में संपत्ति एवं आय को लेकर जांच की जा रही है।