अदालत ने बाबा रामदेव के खिलाफ सद्भावना सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिए जाने पर दो धाराओं में समन जारी किया है। एसीजेएम हरीश गोयल की अदालत ने किसी जाति विशेष को धमकी देना और खुले तौर पर धमकी देने की धाराओं में समन जारी कर रामदेव को 29 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिये हैं। इन धाराओं में रामदेव को जमानत करवानी ही होगी। अगर उसी दिन जमानत नहीं करवाई तो उन्हें जेल जाना होगा।
शिकायतकर्ता कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री सुभाष बतरा के वकील ओपी चुघ ने रामदेव के खिलाफ देशद्रोह सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करने की याचिका लगाई थी। कोर्ट ने दो धाराओं में रामदेव को समन जारी कर दिये, लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण देशद्रोह की धारा में समन जारी नहीं किया। चुघ का कहना है कि समन जारी होने के बाद रामदेव को जमानत करवानी पड़ेगी।