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हिरासत हत्याकांडः जैदी की दस दिनों के लिए विदेश जाने की याचिका मंजूर

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शिमला के चर्चित गुड़िया मर्डर केस में आरोपी सूरज सिंह की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में सीबीआई अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी आईजीपी जहूर एच. जैदी की दायर याचिका पर कोर्ट ने उनको विदेश विजिट करने की मंजूरी दे दी है और पासपोर्ट रिन्यू करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया है। पासपोर्ट की प्रार्थना पर कोर्ट ने कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता इसके लिए वह पासपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क करें, क्योंकि यह मामला आवेदक और पासपोर्ट अथॉरिटी के बीच का है।
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दरअसल कुछ दिन पहले मामले के आरोपी जैदी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उसने दस दिन के लिए विदेश जाने और पासपोर्ट रिन्यू कराने की परमिशन मांगी थी। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी।
शिमला से 58 किलोमीटर दूर कोटखाई के एक स्कूल की स्टूडेंट 4 जुलाई, 2017 को लापता हो गई थी। दो दिन बाद जंगल से उसकी लाश बरामद हुई थी। एसआईटी ने स्थानीय युवक समेत पांच मजदूरों को गिरफ्तार किया था। इनमें सूरज नाम का एक नेपाली युवक भी था। कोटखाई थाने में 18 जुलाई, 2017 को सूरज की मौत हो गई थी। सीबीआई जांच में सामने आया कि पुलिस के टॉर्चर से ही सूरज की मौत हुई थी। इस केस में सीबीआई ने आईजीपी जहूर एच. जैदी, एसपी डीडब्ल्यू नेगी, ठयोग डीएसपी मनोज जोशी, कोटखाई के पूर्व एसएचओ राजिंदर सिंह, एएसआई दीप चंद, हेड कांस्टेबल सूरत सिंह, मोहन लाल, रफिक अली और कांस्टेबल रंजीत को आरोपी बनाया। इन आरोपियों के खिलाफ शिमला की सीबीआई कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन वहां इनकी तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने केस को चंडीगढ़ ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।
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