चंडीगढ़। अब शहर में मास्क न पहनने वालों का नगर निगम भी चालान कटेगा। डिप्टी कमिश्नर मंदीप सिंह बराड़ ने यह आदेश जारी किए। निगम में यह जिम्मेदारी अतिक्रमण हटाने वाले दल को दी गई है। विभाग के उपनिरीक्षक अब शहर में अतिक्रमण हटाने के साथ ही मास्क न पहनने वालों के चालान काटेंगे। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य सचिव अरुण गुप्ता ने आदेश जारी करके कहा था कि कोई व्यक्ति मास्क लगाए बिना घर से बाहर निकलता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर वह दूसरी बार बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थान पर पाया जाता है या फिर जुर्माना जमा नहीं करता है तो उस पर आईपीसी सेक्शन-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।