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देर से पहुंचाया यात्री का बैग, एयर इंडिया देगी मुआवजा

Wed, 23 Dec 2015 11:50 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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एयरपोर्ट पर सामान न पहुंचने, एयर इंडिया के स्टाफ के सहयोग न करने और अंतरिम पेमेंट न करने पर उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है।
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उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को अंतरिम पेमेंट के रूप में दो हजार रुपये अदा करे। सेवा में कोताही के लिए 15 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।

यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 के अध्यक्ष पीएल आहुजा सदस्य सुरेश कुमार सरदाना ने सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता नरेंद्र ढाका, उनकी पत्नी राज कुमारी ढाका, बेटी शिवानी ढाका निवासी सेक्टर-7 ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बंगलुरू एयरपोर्ट स्थित एयर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
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दंपति ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी के कन्वोकेशन समारोह में शामिल होने और दर्शनीय स्थानों की सैर के लिए बंगलुरू जाने-आने की एयर इंडिया की फ्लाइट बुक कराई। उन्होंने उपभोक्ता फोरम को बताया कि 21 मई 2015 से 25 मई 2015 के बीच की यात्रा के लिए एयर इंडिया का टिकट बुक कराया था।


चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से बंगलुरू एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट से निश्चित समय पर पहुंच गए। उन्होंने कन्वेयर बेल्ट पर अपने बैग आने का इंतजार किया लेकिन एक बैग मिस हो गया। उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट काउंटर पर इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एयर इंडिया ने उसे नजरअंदाज कर दिया।
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इसके कारण उन्हें बहुत परेशानी हुई। 22 मई 2015 को एयर इंडिया से सूचना मिली कि उनका  बैग मिल गया है। अगले दिन बैग मिल जाएगा।

एयर इंडिया ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एक बैग बंगलुरू एयरपोर्ट पर 21 मई को उस फ्लाइट से नहीं पहुंचा जिस फ्लाइट से वे पहुंचे। उनका बैग 23 मई को डिलीवर कर दिया गया था।
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