फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

उपभोक्ताओं के सवाल, फोरम के जवाब

Tue, 28 Jan 2014 02:15 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
विज्ञापन
प्रश्न- नवंबर 2013 में मैंने कंपनी के अधिकृत स्टोर से एक ब्रांडेड लैपटॉप खरीदा। इसमें इंजीनियर ने सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया। मेरे लैपटॉप की हार्ड ड्राइव खरीदारी के दो दिन के भीतर ही क्रैश हो गई। जब मैने इस बारे में कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में शिकायत की तो तीन से चार दिन तक इंतजार करने के लिए कहा गया। अब दो महीने से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मैं इस मामले में किसको शिकायत कर सकता हूं।
विज्ञापन

जोयदीप सिंह, चंडीगढ़

उत्तर- आप इस मामले में सबसे पहले उस डीलर को एक फार्मल पत्र लिखें जिससे आपने लैपटॉप खरीदा। आपको यदि वहां से कोई पाजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। आपको इस मामले में राहत मिलेगी। आपके साथ जो हुआ वह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है।

प्रश्न- 24 दिसंबर को मैने 25 दिसंबर के लिए कैब बुक की। जिस व्यक्ति से मैंने कैब बुक करवाई उसको स्पष्ट कहा गया कि वह रात ग्यारह बजे तक कैब के साथ पहुंच जाए। मुझे सुबह तीन बजे एयरपोर्ट से एक फ्लाइट लेनी थी। कैब दो घंटे देरी से मेरे पास पहुंची। कैब में ड्राइवर शराब पिये हुए था। उसकी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई। अब मैं क्या करूं।
विज्ञापन

नितिन मोहाली

उत्तर- प्रिय नितिन, आपके संग जो कुछ हुआ वह गलत है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 2(1जी) के अंतर्गत यह मामला सेवाओं में कमी का है। आप पहले कैब कंपनी को एक नोटिस दीजिए और अपनी बात कहिए। यदि कंपनी आपकी बात नहीं सुनती है तो सीधे आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में चले जाएं।

प्रश्न- क्या इंश्योरेंस का मामला कंज्यूमर फोरम में आ सकता है?
परेशा, करनाल
उत्तर- प्रिय परेशा, इंश्योरेंस के मामलों को कंज्यूमर फोरम में ले जाया जा सकता है। जो भी व्यक्ति इंश्योरेंस पालिसी खरीदता है वह एक उपभोक्ता होता है। यूं तो इंश्योरेंस के मामलों का निपटारा करने के लिए इंश्योरेंस ओंबड्समैन भी होता है। यदि ऐसे में कोई विवाद है तो आप सीधे कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं।
विज्ञापन

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें