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Haryana: किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग खारिज, विस अध्यक्ष बोले-कांग्रेस ने याचिका नहीं दी

Fri, 12 Jul 2024 05:18 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक भारत भूषण बत्रा और विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद की ओर से गत 19 जून को विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस भेजा गया था। इसके 6 दिन बाद उन्होंने एक रिमाइंडर भी भेजा।
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किरण चौधरी - फोटो : X @officekiran
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विस्तार
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कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुईं तोशाम विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की कांग्रेस की मांग को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने खारिज कर दिया है। 
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विधानसभा सचिवालय के मुताबिक यह मांग विधानसभा के ‘दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता नियम, 1986’ की कसौटियों पर खरी नहीं उतरी, जिसके कारण तकनीकी आधार पर इसे निरस्त कर दिया गया। विधानसभा सचिवालय ने वीरवार को संबंध में कांग्रेस नेताओं को अवगत करवा दिया।

विधानसभा सचिवालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि इस प्रकार की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के सम्मुख याचिका दायर की जाती है, जबकि कांग्रेस नेताओं ने मात्र एक नोटिस भेजकर किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग की। हालांकि इसके कुछ देर बाद कांग्रेस की ओर से सदस्यता रद्द करने की याचिका भी दायर कर दी गई है। 
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विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कांग्रेस नेताओं की ओर से प्राप्त नोटिस का विशेषज्ञों से परीक्षण करवाया है। इस दौरान पाया गया कि यह यह नोटिस नियमों की कसौटियों पर खरा नहीं उतर पा रहा है।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक भारत भूषण बत्रा और विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद की ओर से गत 19 जून को विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस भेजा गया था। इसके 6 दिन बाद उन्होंने एक रिमाइंडर भी भेजा। दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता नियम, 1986 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि किसी विधायक की सदस्यता खत्म करने की मांग वाली याचिका पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और दलीलों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के भाग 5 में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा। इसके साथ ही याचिका के प्रत्येक अनुलग्नक पर भी याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस पर भी याचिका के समान तरीके से सत्यापित किया जाएगा। यदि याचिका नियम 6 की कसौटियों पर खरा नहीं उतरती तो विधानसभा अध्यक्ष इसे खारिज कर सकते हैं।


हमें जब इसके बारे में सूचना मिली तो उसके कुछ देर बाद ही कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की याचिका दायर कर दी गई। उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष अब जल्द ही इस पर निर्णय लेंगे। -आफताब अहमद, उपनेता विधायक दल कांग्रेस
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