कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसका निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें संबंधित हाईकोर्ट या उपयुक्त अथॉरिटी के समक्ष याचिका दाखिल करने की छूट दे दी। अन्य राज्यों में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल और सुरक्षा देने की गुहार लगाई।
हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की जिला अदालतों में हो सकेगी सभी तरह के मामलों की फाइलिंग
हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 29 जून तक ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत के बाद वह उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश में दर्ज मामलों में जमानत के लिए वहां के संबंधित अथॉरिटी के समक्ष आवेदन कर सकेंगे।