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Chandigarh News: सहारा इंडिया पर लगाया 6.15 लाख का हर्जाना

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चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता आयोग ने पैसे लेने के बावजूद प्रोजेक्ट बंद कर भागने और जमीन पर कब्जा न देने के एक शिकायतकर्ता के दो मामलों में एक साथ सुनवाई करते हुए सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन को सेवा में कोताही बरतने दोषी मानते हुए दोनों मामलों में सहरा इंडिया को शिकायतकर्ता को करीब 6.15 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया। इसके साथ मानसिक उत्पीड़न के लिए 50 हजार व केस में खर्च हुई राशि के रूप में बीस हजार लौटाने के आदेश दिए।
सेक्टर-49 निवासी रविंदर कुमार ने आयोग को दी शिकायत में बताया कि दिसंबर 2004 में एक दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन और ब्रोशर से आकर्षित होकर 168.34 वर्ग मीटर का 3 बीएचके पेंटहाउस बुक किया, जिसकी कीमत 38.88 लाख रुपये थी। रसीदों के माध्यम से अलग-अलग तारीखें को कंपनी को राशि का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता को जल्द प्रोजेक्ट पूरा करने का वादा किया गया। साल 2008 में शिकायतकर्ता को अखबार के माध्यम से जानकारी मिली की सहारा ने निवेशकों को परेशान करते हुए शहर का प्रोजेक्ट छोड़ दिया है और गमाडा की और से सहारा का लाइसेंस अस्वीकार कर दिया गया है।
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जानकारी मिलने पर शिकायतकर्ता ने परियोजना के बारे में जानने के लिए सहारा के ऑफिस का दौरा किया। इसके बावजूद भी शिकायतकर्ता को न ही पेंटहाउस का कब्जा दिया है और न ही जमा की गई राशि वापस लौटाई गई। शिकायतकर्ता के दोनों मामलों पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन को एक केस में शिकायतकर्ता को 3.88 लाख रुपये हर्जाना व मानसिक उत्पीड़न के लिए 25 हजार रुपये, साथ केस में खर्च हुए राशि के रूप में दस हजार रुपये देने के आदेश दिए है। वहीं, दूसरी केस में हर्जाना के रूप में 2.26 लाख व मानसिक उत्पीड़न के लिए 25 हजार रुपये व केस में खर्च हुए राशि के रूप में दस हजार रुपये लौटाने का आदेश दिया है।
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