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Chandigarh News: महंगा टीवी भारी छूट में ऑफर कर ऑर्डर करने पर कैंसिल को आयोग ने ठहराई गलत, देना होगा हर्जाना

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चंडीगढ़। अमेजन पर 3,79,990 रुपये कीमत के टीवी को भारी छूट के बाद 1,17,999 रुपये में उसका विज्ञापन देकर व्यक्ति द्वारा उसका ऑर्डर करने के बाद कंपनी की ओर से अचानक कैंसिल करने की कार्रवाई को जिला उपभोक्ता आयोग ने गलत बताया है। आयोग ने कहा कि इतना महंगा प्रोडक्ट भारी छूट पर बिना सेल करने के इरादे से ऑफर करना गुमराह करने वाले विज्ञापन का अलग ही मामला है। वहीं, कहा कि पहले शिकायतकर्ता को आकर्षक छूट बता लुभाया गया और बाद में पेमेंट लेकर ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। यह गलत व्यापारिक गतिविधियों और उपभोक्ता के अधिकारों का हनन करना और धोखा देना है। वहीं इसे सेवा में कोताही बरतना बताया गया। मामले में अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बंगलूरू और हैप्पी कार्ट अमेजन सेलर को आदेश दिए गए हैं कि शिकायतकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा और शोषण के रूप में 15 हजार रुपये हर्जाना भरे। वहीं, अदालती खर्च के रूप में 10 हजार रुपये भी दे। इसके अलावा 25 हजार रुपये उपभोक्ता कानूनी सहायता खाते में जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं।मामले में शिकायतकर्ता पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील वैभव शर्मा थे। उन्होंने फरवरी 2023 में संबंधित शिकायत दायर की गई थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि उन्होंने अमेजन वेबसाइट पर एक टीवी आर्डर किया था जो छूट के बाद 1,17,999 रुपये का था। इसका एमआरपी 3,79,990 रुपये था। शिकायतकर्ता ने क्रेडिट कार्ड से 1,17,999 की पूरी पेमेंट कर दी थी। खरीद सुनिश्वित होने के बाद इसकी डिलिवरी का समय भी दे दिया गया था। हालांकि उसी दिन शिकायतकर्ता को अमेजन की ईमेल आई, जिसमें बताया गया कि ऑर्डर कैंसल हो गया है और रिफंड की प्रकिया शुरू हो गई है। इसके लिए शिकायतकर्ता से मंजूरी भी नहीं ली गई। इसे निरंकुश कार्रवाई बताते हुए आयोग में शिकायत दायर की गई थी।
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