धारा 59 का संशोधन
हर पंचायत समिति में पिछड़ा वर्ग-ए के लिए वार्ड आरक्षित होंगे। पंचायत समिति क्षेत्र में वर्ग की जनसंख्या के आधे के अनुपात में सदस्य के पद आरक्षित किए जाएंगे। 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की स्थिति में कोई पद आरक्षित नहीं होगा। बीसी-ए के लिए 50 प्रतिशत सीमा तक ही पद आरक्षित होंगे। इनमें ड्रा या रोटेशन प्रणाली अपनाई जाएगी।
धारा 120 का संशोधन
जिला परिषद में भी पिछड़ा वर्ग-ए के लिए पद आरक्षित होंगे। क्षेत्र में वर्ग की जनसंख्या के आधे अनुपात में सदस्य के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे। आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या कुल वार्डों की एक तिहाई होगी। ये वे वार्ड होंगे जिनमें बीसी-ए की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक होगा।
पहली बार मिलेगा बीसी-ए को आरक्षण: मनोहर
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। इनमें पिछड़ा वर्ग-ए को पहली बार आरक्षण दिया जाएगा। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ग को पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक आरक्षण देने के निर्देश दिए थे। सरकार ने आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था। उसने सैंपल सर्वे कर रिपोर्ट पेश की। मंत्रिमंडल ने रिपोर्ट को मंजूरी देकर अध्यादेश लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन किया है।
शीतकालीन सत्र में आएगा संशोधन विधेयक
सरकार अध्यादेश को शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक में बदलकर सदन पटल पर पारित कराने के लिए रखेगी। अध्यादेश किसी फैसले को तुरंत लागू करने के लिए लाया जाता है, जिसे विधानसभा के आगामी सत्र में विधेयक के जरिये पारित करवाना जरूरी होता है। वैसे तो विपक्ष अध्यादेश लाने का विरोध करता है लेकिन इन्हीं पंचायत चुनावों से बीसी-ए को आरक्षण देने की मांग सभी दल कर रहे थे। ऐसे में विधानसभा में सरकार को विपक्ष का विरोध नहीं झेलना पड़ेगा।