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Chandigarh News: क्लिनिक ने जारी नहीं किया बिल, आयोग ने लगाया पांच हजार का हर्जाना

Mon, 01 Jan 2024 01:51 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
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-यचिकाकर्ता ने पिता का कराया था आरोपी पक्ष से उपचार, प्रिंटर खराब होने की बात कहते हुए नहीं जारी किया था बिल
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संवाद न्यूज एजेंसी

चंडीगढ़। उपचार के लिए आए मरीज के बेटे को इलाज के दौरान उपचार में खर्च हुए पैसों का बिल न देने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित अंश क्लिनिक पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही आयोग ने केस खर्च के तौर पर अतिरिक्त पांच हजार रुपये क्लिनिक को अदा करने के आदेश दिए हैं। वहीं, आयोग ने केस में आरोपी बनाई गई दानों इंश्योरेंस कंपनी की ओर से दायर जवाब के बाद उनके खिलाफ दी शिकायत को खारिज कर दिया है।
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क्या था मामला...

एसएएस नगर कुराली के रहने वाले देवेन्द्र ठक्कर ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित अंश क्लिनिक और चंडीगढ़ स्थित दो इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में याचिका दायर की थी। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके पिता ने इंश्योरेंस कंपनी से 6 अप्रैल 2013 स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी। शिकायतकर्ता अपने पिता यानी बीमाधारक का नॉमिनी भी था। बीमारी के चलते वह पिता को इलाज के लिए अहमदाबाद स्थित अंश क्लिनिक लेकर गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक यूजीआई स्कोपी रिपोर्ट और एंडोस्कोपी रिपोर्ट दी गई थी। याची ने उपचार के लिए 77 हजार 880 रुपये से अधिक का नकद भुगतान किया। हालांकि उपरोक्त राशि प्राप्त करने के बाद भी क्लिनिक की ओर से प्रिंटर काम न करने का हवाला देते हुए ग्राहक को बिल नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने कई बार फोन पर बिल के लिए संपर्क किया,इसके बाद भी उन्हें बिल नहीं दिया गया। जिसके कुछ समय बाद ही उनके पिता की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। उसने फिर से क्लिनिक से बिल के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्हें बिल नहीं मिला। इस पर पीड़ित ने सेवा में कोताही का आरोप लगाते हुए आयोग में याचिका दयर की थी।
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