फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chandigarh News: चेला की नियमित जमानत याचिका रद्द

विज्ञापन
विज्ञापन
मोहाली। गैंगस्टर संपत नेहरा के साथियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में खरड़ पुलिस की ओर से पकड़े आरोपी रिंकू उर्फ चेला की जमानत याचिका अदालत ने रद्द कर दी। अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि आरोपी का सीधा नाता गैंगस्टर्स से था। उनके कहने पर वह उनके साथियों को हथियार सप्लाई करने जा रहा था। ऐसे में अगर उसे नियमित जमानत याचिका दी जाती है तो वह केस के सबूत मिटाने की कोशिश कर सकता है। इसके साथ ही यह भी खतरा है कि वह जेल से बाहर आकर कोई बड़ा अपराध न कर दे।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि उसके मुवक्किल को केस में झूठा फंसाया गया है और उससे अब कोई रिकवरी भी नहीं करनी है इसलिए उसे जेल में रखना सही नहीं है। इसके विरोध में सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी पर लगाए आरोप संगीन है। पुलिस जांच में पता चला है कि उसका नाता गैंगस्टर्स से हैं इसलिए उसे जमानत न दी जाए। इस पर अदालत ने दलीलें सुनने के बाद याचिका रद्द कर दी।



जानकारी के अनुसार, गैंगस्टर संपत नेहरा के साथियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में सीआईए टीम ने रिंकू उर्फ चेला वासी अंबाला जिला हरियाणा को हथियारों सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से सात पिस्टल .32 बोर और 12 कारतूस बरामद किए थे। उसके खिलाफ थाना सिटी खरड़ में केस दर्ज किया गया। पुलिस जांच के दौरान यह भी पता लगा था कि आरोपी पर पहले से तीन मुकदमे दर्ज हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें