चंडीगढ़। जिला अदालत ने छात्र नेता के घर में साथियों के साथ घुसकर हमला करने के 13 साल पुराने मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। इनके खिलाफ अब 18 सितंबर से मुकदमा चलेगा।
आरोप के मुताबिक साल 2011 में लॉरेंस बिश्नोई और इंदरप्रीत सिंह ने अपने साथियों के साथ डीएवी कॉलेज के छात्र नेता हरप्रीत सिंह ग्रेवाल के सेक्टर-40 स्थित घर में घुसकर मारपीट की थी। इस मामले में सेक्टर-39 थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 47, 148, 149, 452, 323, 325 व 506 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
हरप्रीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 29 जून 2011 को वह अपने दोस्तों मनजिंदर सिंह और सिकंदर सिंह के साथ सेक्टर-40 स्थित अपने घर पर मौजूद था। इसी बीच लारेंस बिश्नाेई अपने पांच साथियों के साथ उसके घर में जबरन घुस आया। उनके हाथ में पिस्टल और तलवारें थीं। उन्होंने उसे और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया। उनके साथ बुरी तरह मारपीट कर धमकी देते फरार हो गए।
बदला लेने के लिए किया था हमला
लॉरेंस बिश्नोई ने रंजिश का बदला लेने के लिए हरप्रीत सिंह पर हमला किया था। हरप्रीत सिंह उन दिनों सेक्टर-10 स्थित डीएवी कॉलेज में बीए फाइनल ईयर का छात्र होने के साथ हरियाणा स्टूडेंट एसोसिएशन के चेयरमैन थे। बताया जा रहा है कि कॉलेज का नया सत्र शुरू होने पर छात्र नेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर हेल्प डेस्क लगाया था। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई और हरप्रीत सिंह में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े का बदला लेने के लिए लॉरेंस अपने साथियों के साथ उनके घर में घुसकर मारपीट की।