चंडीगढ़ में ट्रिब्यून चौक पर एक युवक को रॉड से पीटने वाली युवती पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज संजीव जोशी की अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। आरोपी युवती को दूसरी बार याचिका दायर करने पर पचास हजार रुपये के बेल बॉंड पर चार महीने के बाद जमानत मिली थी। उसकी पहली जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
20 जनवरी से केस का ट्रायल शुरू होगा। 25 जून को पुलिस ने मोहाली निवासी युवती (25) को ट्रिब्यून चौक से गिरफ्तार किया था। सेक्टर-29 निवासी नीतीश कुमार ने शिकायत में बताया था कि वह पीजीआई से बलटाना जा रहा था। इस दौरान रॉंग साइड से एक कार रिवर्स हो रही थी।
नीतीश ने चालक को कार साइड करने के लिए कहा तो कार में बैठी युवती ने उग्र होकर रॉड से नीतीश पर हमला कर दिया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया थाना प्रभारी जसबीर सिंह अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल नीतीश को जीएमएसएच-32 में पहुंचाया था।
पुलिस ने युवती पर मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर जिला अदालत में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।