विभाग ने अतिरिक्त कोटा उठाने पर एक्साइज ड्यूटी में राहत देने का निर्णय लिया है। वहीं, न्यूनतम दरों का पालन न करने वाली इकाइयों को दंड के तौर पर प्रति उल्लंघन पर तीन दिन तक इकाई बंद रखने का आदेश जारी किया है। नीलामी के अंतिम राउंड में जो ठेके बिकने से रह जाएंगे, उनका संचालन सिटको की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा लो एल्कोहॉलिक ड्रिंक को प्रोत्साहित करने के लिए बीयर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक (आरटीडी) उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी अन्य उत्पादों के बराबर ही रखी गई है।
नई आबकारी नीति के तहत रात को अतिरिक्त दो घंटे तक शराब परोसने के लिए रेस्तरां, होटल और बार संचालकों को लाइसेंस के लिए दो लाख रुपये अतिरिक्त देने होंगे। किसी भी तरह के आपराधिक मामले में सजा प्राप्त अभ्यर्थी नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे। शराब की खरीद-फरोख्त पर नजर रखने के लिए विभाग ने नई नीति में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का प्रावधान रखा है। वहीं, पब, बार और रेस्तरां में ध्वनि प्रदूषण आदि से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर आबकारी लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विभाग ने अपनी नई आबकारी नीति वेबसाइट
www.etdut.gov.in पर भी अपलोड कर दी है। यहां नीति से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी।