चंडीगढ़। वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पूरे चंडीगढ़ में ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 18 दिसंबर की रात 12 बजे से 20 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। आदेश में आतंकी गतिविधियों की आशंका का हवाला दिया गया है। प्रतिबंध पुलिस, अर्धसैनिक बलों, वायुसेना, एसपीजी और अधिकृत एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।