साढ़े 7 लाख रुपये लेकर प्लाट न देने पर चंडीगढ़ उपभोक्ता फोरम ने यूके होम्स को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है।
उपभोक्ता फोरम ने यूके होम्स को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को सात लाख 50 हजार रुपये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करे। सेवा में कोताही के लिए 50 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी अदा करने का निर्देश दिया है।
यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 के प्रजाइडिंग मेंबर सुरजीत कौर और सदस्य सुरेश कुमार सरदाना ने सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता संत सरूप सिंह बाजवा निवासी सेक्टर-12 पंचकूला ने सेक्टर-17 सी चंडीगढ़ स्थित यूके होम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
शिकायतकर्ता संत सरूप सिंह ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि यूके होम्स की जीरकपुर पटियाला रोड पर कैपिटल ग्रीन्स प्रोजेक्ट में पांच सौ वर्ग यार्ड का प्लाट बुक कराया। उन्होंने सात लाख 50 हजार रुपये बुकिंग अमाउंट जमा कराए।
यूके होम्स की ओर से आश्वासन दिया गया था कि प्लाट जल्द ही बन जाएगा। लेकिन साइट पर डेवलपमेंट वर्क न होने पर शिकायतकर्ता ने यूके होम्स से अपनी राशि वापस मांगी जिसे नहीं दी गई। यूके होम्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अपना पक्ष न रखने पर उपभोक्ता फोरम ने उन्हें एकतरफा करार दिया गया।