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बैंक से धोखाधड़ी के आरोपी को मिली जमानत

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चंडीगढ़। सीबीआई की विशेष अदालत ने बैंक से 7.29 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी पंजाब स्टील स्क्रैप कारपोरेशन के प्रोपराइटर परमिंदर सिंह की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। दरअसल, आरोपी के अदालत में पेश न होने पर उसे सीबीआई ने कई बार समन भेजे, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। इसके बाद उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत में पेश होकर जमानत याचिका दायर की। याचिका में कहा है कि उसकी मामले में कोई भूमिका नहीं है। वह सुबूतों और गवाहों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
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मामला 2015 का है। इंडियन ओवरसीज बैंक के चीफ रीजनल मैनेजर डीसी कार ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि डेराबस्सी स्थित अरविंद मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमरिंदर सिंह गोरवारा, साहिल और दलजीत कौर ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों की धोखाधड़ी की है। आरोपियों ने फर्जी कंपनियां बनाकर बैंक से करोड़ों का लोन लिया था। आरोपियों में अमरिंदर सिंह गोरवारा, परमिंदर सिंह के अलावा आदर्श कुमार राजवंशी, सत्य कुमार, दलजीत कौर गोरवारा, साहिल गोरवारा, विजय कुमार और राज कुमार पांजला शामिल हैं।
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