चंडीगढ़। हल्लोमाजरा में छह साल की बच्ची की हत्या के विरोध में प्रदर्शन करते समय गिरफ्तार किए गए तीन विद्यार्थियों की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। सोमवार को इन्हें अदालत में पेश किया गया। बचाव पक्ष के वकील दिलशेर सिंह जंडियाला ने बताया कि विरोध प्रदर्शन करना आम नागरिक का संविधानिक अधिकार है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दौरान किसी प्रकार की हिंसा नहीं की थी। पुलिस ने बर्बरता से लाठी चार्ज कर उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की थी, जिसके कारण वहां आपसी झड़प हो गई थी। तमाम तर्क सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।