चंडीगढ़ में रात 10.30 से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान गैर-अनिवार्य सेवाओं और गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। हालांकि दवा की दुकान, अस्पताल और एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। डीसी ने आदेश में कहा है कि शहर में बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। यह भी देखा जा रहा है कि रात के समय गैर-अनिवार्य गतिविधियां ज्यादा हो रही हैं, जो कोरोना संक्रमण को फैलाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। ऐसे मे लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है।
कर्फ्यू रात 10:30 से सुबह 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि इस दौरान अन्य राज्यों से होने वाले माल की आपूर्ति को नहीं रोका जाएगा। सभी रेस्टोरेंट्स, इटिंग प्वाइंट, होटल, फूड कोर्ट आदि अपनी आधी क्षमता पर कार्य करेंगे। इसके अलावा सभी दुकानों को रात 10 बजे बंद करना होगा और आखिरी ऑर्डर देने का समय 9 बजे होगा। अगर कोई इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की सेक्शन-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कर्फ्यू के दौरान इन्हें मिलेगी छूट
- अनिवार्य सेवाओं में लगे कर्मचारी, जिनमें नगर निगम के कर्मचारी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मचारी, मिलिट्री, स्वास्थ्य, बिजली, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी और कोविड-19 संबंधित ड्यूटी में लगे कर्मचारी
- यूटी प्रशासन की तरफ से जिन्हें कर्फ्यू पास जारी किए जाएंगे
- जिन लोगों को अन्य राज्यों के लिए यात्रा करनी है, उनके लिए पास जारी किए जाएंगे। हालांकि इस दौरान उन्हें यात्रा की वजह, वह कहां की यात्रा कर रहे हैं आदि की जानकारी देनी होगी
- सभी अस्पताल, केमिस्ट की दुकान और एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे
- गर्भवती महिलाएं व इलाज कराने जा रहे मरीजों को छूट मिलेगी
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी से आ और जा रहे लोगों को भी छूट मिलेगी
कर्फ्यू पास के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क
कर्फ्यू पास के लिए यूटी प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। शहरवासी 0172-2700076 पर फोन कर कर्फ्यू पास से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।