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Chandigarh News: हुक्का पर दो महीने और बढ़ा प्रतिबंध, नियम तोड़ा तो मालिक को होगी जेल

Wed, 21 Dec 2022 12:09 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

नया आदेश 13 फरवरी 2023 तक लागू रहेगा। इस दौरान अगर किसी भी क्लब, बार, डिस्कोथेक, रेस्टोरेंट ने आदेश का उल्लंघन किया गया तो उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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सांकेतिक तस्वीर।
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विस्तार
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चंडीगढ़ में हुक्का के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को यूटी प्रशासन ने मंगलवार को दो महीने के लिए और बढ़ा दिया। इसके अनुसार शहर के किसी भी बार, क्लब, डिस्कोथेक, रेस्टोरेंट आदि में किसी तरह का हुक्का नहीं परोसा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो संबंधित क्लब, बार आदि पर ताला लगाने के साथ मालिक को जेल भी जाना पड़ सकता है।

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आदेश में कहा गया है कि शहर में गुपचुप तरीके से हुक्का बार चलाया जा रहा है। फ्लेवर्ड हुक्का के नाम पर निकोटिन वाला हुक्का भी परोसा जा रहा है। तंबाकू के अलावा अन्य तरह के केमिकल वाला हुक्का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो शरीर के लिए हानिकारक है। इसके अलावा हुक्के का इस्तेमाल करने वालों में कोरोना संक्रमण की आशंका ज्यादा है। 

हुक्का पीने वाले फेफड़े संबंधी रोग के शिकार हो सकते हैं जो कोरोना संक्रमण की स्थिति में ज्यादा गंभीर साबित हो सकता है। इतना ही नहीं हुक्के से जुड़े पाइप को एक दूसरे के साथ साझा किया जाता है जो कोरोना संक्रमण का कारण हो सकता है इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। नया आदेश 13 फरवरी 2023 तक लागू रहेगा। इस दौरान अगर किसी भी क्लब, बार, डिस्कोथेक, रेस्टोरेंट ने आदेश का उल्लंघन किया गया तो उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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