पंजाब के बहुचर्चित बरगाड़ी बेअदबी कांड से संबंधित बहिबल गोलीकांड मामले की जांच के लिए सीबीआई तैयार है। सीबीआई ने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा कि यदि अदालत से आदेश मिला तो वह केस की पड़ताल कर सकती है।
सीबीआई ने यह शपथपत्र उच्च न्यायालय में बहिबल गोलीकांड केस में नामजद तत्कालीन एसएचओ थाना सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह पंधेर की याचिका में जारी हुए नोटिस के जवाब में दाखिल किया है। इसमें एसएचओ ने गोलीकांड घटनाओं की एसआईटी से आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह को हटाने और घटना की किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की मांग की हुई है। इस याचिका पर अगली सुनवाई उच्च न्यायालय के जस्टिस गिरीश अग्निहोत्री की अदालत में 21 दिसंबर को होनी है।
बहिबल कलां और कोटकपूरा गोलीकांड मामलों की जांच कर रही पंजाब पुलिस की एसआईटी ने कोटकपूरा गोलीकांड केस में तत्कालीन एसएचओ थाना सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह पंधेर को नामजद किया था और उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। इसके बाद एसआईटी ने एसएचओ पंधेर को उनके बयान पर घटना वाले दिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज हुए केस में भी नामजद कर लिया गया।
कुछ दिन बाद ही उन्हें बहिबल गोलीकांड केस में भी बतौर आरोपी नामजद कर लिया गया। इसके बाद एसएचओ पंधेर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके एसआईटी के प्रमुख सदस्य आईजी कुंवर विजय प्रताप पर बदले की भावना से कार्रवाई करने के आरोप लगाए। साथ ही आईजी को एसआईटी से हटाने समेत बहिबल केस की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की मांग रखी।
एसएचओ ने अपनी याचिका में सीबीआई को भी पार्टी बनाया था, जिस पर उच्च न्यायलय के नोटिस जारी करने पर सीबीआई ने अपना शपथपत्र दाखिल किया। हालांकि सीबीआई को बरगाड़ी बेअदबी मामले की जांच भी सौंपी गई थी। चार साल तक पड़ताल करने के बावजूद सीबीआई कोई सुराग भी नहीं ढूंढ पाई और बाद में उसने मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश करके विवाद खड़ा कर दिया था।