चंडीगढ़। मौलीजागरां में दिसंबर 2023 में विवाहिता की मौत के मामले में करीब छह महीने बाद पुलिस ने अदालत के आदेश पर आरोपी पति सचिन भारद्वाज के खिलाफ धारा 498ए, 302,201 व 34 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में मृतका के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई से नाखुश होकर अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने मेडिकल व पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित पीड़ित पक्ष के बयान के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके आधार पर मौलीजागरां थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। अब 14 जून को होने वाली सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से केस दर्ज करने की रिपाेर्ट पेश की जाएगी।
दरअसल, इस मामले में दिसंबर 2023 में विवाहिता सगोता नाथ ने युवक सचिन के साथ घरवालों की मर्जी बिना शादी कर ली थी लेकिन शादी के दो महीने बाद ही उसकी मौत हो गई और मृतका के परिजनों को फोन पर बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। बलटाना निवासी मृतका के परिजनों ने मौलीजागरां में पहुंचकर ससुराल पक्ष पर बेटी की हत्या के आरोप लगाए थे। पुलिस ने इस मामले में इत्तेफाकिया कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया था। पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जिसके चलते परिजनों ने एसएसपी से लेकर अन्य विभिन्न जगहों पर शिकायत दी। इसके बाद भी न्याय न मिलने पर अदालत का दरवाजा खटाया। अदालत में पुलिस की इत्तेफाकिया रिपोर्ट सहित पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी पेश की गई।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे लेकिन पुलिस फिर भी इस रिपोर्ट के आधार पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी लेकिन कुछ दिन पहले जब इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई तो जज ने दोनों पक्षों की दलीलों व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को फटकार लगाते हुए आरोपी पति के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले में रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे।