चंडीगढ़। मोटरसाइकिल चालक की हादसे में मौत के मामले में अदालत ने आरोपी ट्रक चालक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। 12 दिसंबर 2018 को सेक्टर 49/50 लाइट प्वाइंट के पास मिनी ट्रक और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई थी। सेक्टर- 49 थाना पुलिस ने धनास के स्मॉल फ्लेट्स निवासी चौधरी पासवान के खिलाफ लापरवाही से किसी की जान लेने और लापरवाही और उतावलेपन में ड्राइविंग करने हुए मानवीय जीवन को खतरे में डालने की धाराओं में मामला दर्ज किया था।
आरोपी के वकील ने दलील दी थी कि मामले में सरकारी गवाहों के बयानों में अनियमिताएं हैं। ऐसे में अभियोजन पक्ष के केस में शक पैदा होता है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अभियोजन पक्ष ट्रक चालक की कथित लापरवाही और उतावलेपन वाली ड्राइविंग को साबित नहीं कर सका। ऐसे में आरोपी को बरी कर दिया गया।
इस हादसे में घायल मोटरसाइकिल सवार अमृतपाल सिंह को जीएमसीएच-32 ले जाया गया था जहां उसकी मौत हो गई थी। मामले में शिकायतकर्ता गगनदीप सिंह था जो सेक्टर-49 के सरकारी स्कूल में कार्यरत था। वह अपने चचेरे भाई अमृतपाल के साथ सेक्टर-49 से मोहाली जा रहा था। दोपहर लगभग 3.15 बजे सेक्टर 49/50 लाइट प्वाइंट क्रॉस करते वक्त पंजाब नंबर के मिनी ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस ने मामले में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उसे जमानत पर छोड़ दिया था।