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Chandigarh News: शोरूम से निकाली 9 लाख की कार<bha>;</bha> घर पहुंचने से पहले हुई तकनीकी खराबी, कंपनी पर 30 हजार का हर्जाना

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चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता अदालत ने शोरूम से नई कार खरीदने के बाद घर जाते तकनीकी खराबी आने के मामले में सुनवाई करते हुए कार कंपनी पर भुगतान के बाद एक्सेसरीज लगाने में कोताही बरतने का दोषी करार देते हुए शिकायतकर्ता को 30 हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है।
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यह है मामलासेक्टर-48 निवासी दुर्गेश कुमार झा ने जिला उपभोक्ता अदालत दी शिकायत में बताया कि 25 मार्च 2023 को नेक्सॉन एक्सएम (एस) पेट्रोल कार ली थी। इसके लिए 8,96,900 रुपये अदा किए थे। वहीं, एक्सेसरीज के लिए भी 55,400 रुपये का भुगतान किया था। शोरूम से कार खरीदने के बाद घर ले जाते समय ही कार में पाया कि उसके इग्निशन बॉक्स में ईएमएस अलर्ट लाइट लगातार चालू है और कार बंद नहीं हो रही है।
यह समस्या एक्सेसरीज लगाए जाने के साथ स्कफ प्लेट नहीं लगे होने के चलते हो रही है। कार मालिक ने इसकी जानकारी फोन पर कंपनी कस्टमर केयर को दी। केयर की ओर से सर्विस के दौरान कार में तकनीकी दिक्कत दूर करने की बात कहीं गई थी। इसके बावजूद कंपनी सर्विस करवाने के दौरान भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने कार कंपनी को शिकायतकर्ता को 30 हजार रुपये हर्जाना के रूप में देने का आदेश दिया है।
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