चंडीगढ़। शहर में कार पूलिंग कर रहे निजी वाहन चालक प्रशासन को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ब्ला-ब्ला और इन-ड्राइव जैसी कंपनियां निजी कारों का कॉमर्शियल गतिविधियों में इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि, इससे सस्ती परिवहन सेवा तो मिल रही है, लेकिन सुरक्षा दांव पर है।चंडीगढ़ प्रशासन ने मोबाइल एप आधारित ऐसी कंपनियों की सूची जारी कर लोगों से इनमें यात्रा न करने की अपील की है। चंडीगढ़ प्रशासन ने यूटी में कैब सेवा प्रदान करने के लिए ओला और उबर को ही एग्रीगेटर लाइसेंस दिया है। प्रशासन ने आम जनता को सलाह दी है कि सुरक्षा को देखते हुए इन दोनों कंपनियों की पीली व्यावसायिक नंबर प्लेट वाली कैब ही बुक करें। ब्ला ब्ला, क्विक राइड, इन-ड्राइव, रेडबस, रैपिडो जैसी गैर-पंजीकृत एप आधारित एग्रीगेटर कंपनियों के माध्यम से कैब बुक न करें। इन कंपनियों का सरकार या प्रशासन की ओर से कोई पंजीकरण नहीं है। यूटी प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल का कहना है कि गैर पंजीकृत वाहनों में यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क है। यात्रियों को इसके लिए समय-समय पर जागरूक किया जाता है।
निजी कार में बतौर सवारी यात्रा करना गैर कानूनी
निजी नंबर (सफेद प्लेट) वाली कैब/बाइक में बतौर सवारी यात्रा करना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर यात्रियों के साथ-साथ निजी वाहन चालकों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। कॉमर्शियल कैब में पैनिक बटन भी लगे होते हैं, जिन्हें आपात स्थिति में दबाया जा सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने कैब के लिए अधिकतम किराया दर 34 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया है। यदि कोई कैब ऑपरेटर/कंपनी अधिक किराया वसूलती है तो एसटीए कार्यालय से टेलीफोन नंबर 0172-2700159 या ईमेल sta18-chdnic.in पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है। यदि कोई कैब ऑपरेटर गलत रूट या लंबा रूट लेता है तो यात्री पैनिक बटन दबा सकता है और तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर सकता है।