चंडीगढ़। सड़क हादसे के बाद कार में आग लग जाने पर कागजों में कमी का हवाला देकर क्लेम न देना बीमा कंपनी को महंगा पड़ गया।उपभोक्ता अदालत ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 7.98 लाख रुपये की बीमा राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया है। साथ ही 40 हजार रुपये मानसिक तनाव और कोर्ट खर्च के लिए देना होगा।
गांव किशनगढ़ के युधवीर सिंह ने उपभोक्ता आयोग में दी शिकायत में बताया कि वह 12 सितंबर देर रात साढ़े 12 बजे अपनी कार से खुड्डालाहौरा की ओर जा रहा था। तभी अचानक कार के सामने जंगली जानवर आ गया। बचाव करते हुए कार पेड़ से जा टकराई। टक्कर के तुरंत बाद बाद वह बाहर आ गए, लेकिन कार मौके पर ही जल गई। इसके बाद उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने की कई बार मांग की परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। कोर्ट में उन्होंने बताया कि उनकी कार का बीमा 22 फरवरी 2022 से लेकर 21 फरवरी 2023 तक का बजाज आलियांज से किया गया था। जब उनकी कार में आग लग गई उन्होंने तुरंत कंपनी को सूचित किया। कंपनी ने आवश्यक दस्तावेजों की कमी बताकर उनके दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटकाया। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुना दिया।