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Chandigarh News: सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान तेज, दो दिनों में निगम ने काटे 132 चालान

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चंडीगढ़। शहर में एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा है, लेकिन कई दुकानदार अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम ने एक जुलाई से बड़ा अभियान शुरू किया है। दो दिन में शहर के अलग-अलग इलाकों में 132 चालान काटे गए हैं और कई किलो प्लास्टिक भी जब्त किया गया है।
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एक जुलाई को 62 चालान काटे गए थे। ये चालान सेक्टर-38 मार्केट और सेक्टर-45 स्थित अपनी मंडी में काटे गए। इस दौरान 10 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त किया गया। मंगलवार को भी यह अभियान जारी रहा और सेक्टर-2, 22, 40, 32, 34, 15, 19, 21, डड्डूमाजरा, रामदरबार, सेक्टर-45 मंडी, 20, दड़वा, ओल्ड मनीमाजरा, मौली कांप्लेक्स, धनास, खुड्डा लाहौरा, सेक्टर-42, 52 समेत अन्य इलाकों में 70 चालान काटे गए।
नियमों के मुताबिक पहली बार उल्लंघन पर 2000 रुपये का चालान काटा जा रहा है। उसके बाद बाद भी उल्लंघन किए जाने पर चालान की राशि बढ़ा दी जाती है। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों के व्यवसायों को अस्थायी या स्थायी रूप से बंद तक किया जा सकता है।
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नगर निगम की आयुक्त आनिंदिता मित्रा ने बताया कि नियमों का पालन कराने के लिए निगम ने निरीक्षकों की एक टीम तैनात की है। यह टीम अपनी मंडी, किराना स्टोर और अन्य व्यवसायों में लगे विभिन्न प्रतिष्ठानों की नियमित जांच कर रही है।
बता दें कि चंडीगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 2019 में पूर्ण प्रतिबंध लगा था। जिन आइटम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें 50 माइक्रोन से कम सभी प्रकार की इंडस्ट्रियल पैकिंग, दही, खीर, आइसक्रीम के लिए 250 माइक्रोन से कम वाले सभी सिंगल यूज कंटेनर, कॉस्टमेटिक, कैचअप के लिए 30 एमएल व उससे कम वाले प्लास्टिक पाउच व गुब्बारे, झंडे और कैंडी में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक स्टिक शामिल हैं।
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- चालान की राशि
स्ट्रीट वेंडर के लिए
पहली बार - 200 रुपये
दूसरी बार - 500 रुपये
तीसरी बार - 1000 रुपये

वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों/स्टॉकिस्ट आदि के लिए
पहली बार - 2000 रुपये
दूसरी बार - 5000 रुपये
तीसरी बार - 10,000 रुपये
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