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लावारिस कुत्तों के आतंक से लोगों को बचाने के लिए बायलॉज 90 दिन में हो तैयार: हाईकोर्ट

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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लावारिस कुत्तों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने के लिए हरियाणा, पंजाब और यूटी चंडीगढ़ को बायलॉज को 90 दिन के भीतर अंतिम रूप देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि लावारिस कुत्तों का सबसे ज्यादा शिकार निचले तबके के लोगों के बच्चे होते हैं।
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साल 2019 में मोहाली के ताकीपुर गांव में दो पिटबुल ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया था। युवक बुरी तरह से घायल हो गया था और उसके जख्मों पर 65 टांके लगाने पड़े थे। हाईकोर्ट ने इस समाचार का संज्ञान लेते सुनवाई का निर्णय लिया था। हाईकोर्ट ने जीएमसीएच सेक्टर-32 के निदेशक से घायल के इलाज के बारे में पूरी रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए थे। इसके साथ यह भी पूछा था कि बताया जाए कि जख्म ऐसे तो नहीं जिससे पीडि़त की जान चली जाए क्योंकि हमला गले पर किया गया था। इसके साथ पंजाब के शहरी निकाय विभाग के निदेशक से आक्रामक प्रजाति के कुत्तों के प्रबंधन को लेकर पॉलिसी पर जवाब मांगा था। इसके साथ इन प्रजातियों के कुत्तों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों की भी जानकारी सौंपने के आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने याचिका का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ को पक्ष बनाया था। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए बायलॉज तैयार कर लिए गए हैं। इन्हें आपत्तियों के लिए वेबसाइट पर डाला गया है। इन्हें अंतिम रूप देने के लिए उन्हें मोहलत दी जाए। हाईकोर्ट ने अब तीनों को 90 दिन का समय देते हुए इन्हें अंतिम रूप देकर लागू करने का आदेश दिया है।
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