चंडीगढ़। चंडीगढ़ से अंबाल तक के सफर के लिए बस यात्री से पांच रुपये अतिरिक्त वसूलने पर उपभोक्ता आयोग ने हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट, रोहतक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही यात्री से किराए के तौर पर लिए गए अतिरिक्त पांच रुपये लौटाने का आदेश दिया है। आयोग में दायर मामले के मुताबिक, हिसार के मोहाला गांव निवासी याचिकाकर्ता अशोक कुमार प्रजापति ने आयोग को दी शिकायत में बताया कि 08 फरवरी 2019 को वह हरियाणा रोडवेज की रोहतक डिपो की बस में चंडीगढ़ से अंबाला के लिए यात्रा कर रहे थे। बस कंडक्टर ने उन्हें चंडीगढ़ से अंबाला शहर तक का टिकट दिया था, जिसके लिए उनसे 60 की जगह 65 रुपये लिए। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने नियमों के विरुद्ध पांच रुपये अतिरिक्त किराया वसूला गया। बावजूद इसके बस अंबाला शहर नहीं गई और उन्हें बस कंडक्टर ने बलदेव नगर में ही उतार दिया गया जहां से उसे 10 रुपये देकर ऑटो से उन्हें अंबाला शहर तक जाना पड़ा। इस संबंध में उन्होंने कई बार हरियाणा रोडवेज को लिखित शिकायत भेजी लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने हरियाणा रोडवेज पर सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाते हुए आयोग में याचिका दायर की। मामले में हरियाणा रोडवेज की तरफ से दायर जवाब में कहा गया कि रोहतक डिपो की रोडवेज बसें रोहतक से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से रोहतक तक चलती हैं, उनके यात्रियों के आगमन और प्रस्थान के लिए केवल अंबाला कैंट और बलदेव नगर दो ही ठहराव हैं, यानी रोहतक डिपो की बसें अंबाला शहर में प्रवेश के लिए बलदेव नगर में यात्रियों को उतार देती हैं क्योंकि परिवहन विभाग की तरफ से अंबाला शहर के लिए कोई ठहराव की अनुमति नहीं है। शिकायतकर्ता को उसके कहने पर अंबाला कैंट का टिकट दिया गया था। इस पर उपभोक्ता आयोग ने हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट, रोहतक के जनरल मैनेजर के खिलाफ आयोग में याचिका दायर कर दी। इस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने सामने आए तथ्यों व दलीलों को सुनने के बाद यात्री के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट, रोहतक पर जुर्माना लगाया है।