चंडीगढ़। रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के वरिष्ठ सहायक शमशेर सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप तय हो गए। अब आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण की अधिनियम 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7(ए) के तहत ट्रायल चलेगा। मामले की अगली सुनवाई अब 30 जनवरी को होगी।
दर्ज मामले के तहत सीबीआई ने बीते साल 18 मई को आरोपी को एनओसी जारी करने के लिए एक व्यक्ति से कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। मनीमाजरा निवासी शिकायतकर्ता ने सीबीआई को दी शिकायत में बताया था कि उनका मनीमाजरा के मॉडर्न हाउसिंग कांप्लेक्स में एक घर है। उन्होंने एनओसी के लिए सीएचबी में आवेदन किया था। सीएचबी में अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद उन्हें 30 मार्च को एनओसी जारी कर दी गई लेकिन वरिष्ठ सहायक शमशेर सिंह ने स्थानांतरण पत्र जारी करने के लिए रिश्वत की मांग करने लगा। इसके बाद उन्होंने आरोपी अधिकारी शमशेर सिंह के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने सीएचबी के सेक्टर-9 स्थित आरोपी अधिकारी के कार्यालय में ट्रैप लगाकर उसे रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया था।