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Chandigarh News: मोतियाबिंद के ऑपरेशन का बिल बना 30 हजार, नहीं दिया पूरा मेडिक्लेम बीमा, कंपनी पर हर्जाना

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चंडीगढ़। अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन का 30 हजार रुपये का बिल बना, लेकिन मेडिक्लेम बीमा कंपनी ने 22 हजार रुपये का भुगतान किया। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को बीमा देने में कोताही बरतने का दोषी करार देेते हुए शिकायतकर्ता को 8 हजार रुपये हर्जाने के रूप में देने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए 10 हजार रुपये और केस में खर्च हुए दस हजार रुपये देने के लिए भी कहा है।
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क्या था मामला
शिकायतकर्ता कांता ने जिला उपभोक्ता अदालत को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने 26 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस बीमा कंपनी से एक साल के लिए तीन लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस खरीदा। 15 अक्तूबर 2022 को डॉ. की सलाह पर बाईं आंख के मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाना तय किया। इसके लिए बीमा कंपनी को पहले ही बता दिया गया था और कंपनी ने 22 हजार रुपये अस्पताल को भुगतान भी कर दिया। लेकिन अस्पताल की ओर से 30 हजार रुपये का बिल बना। शिकायतकर्ता को अपनी जेब से 8 हजार रुपये का भुगतान करना पड़ा। बीमा कंपनी को अतिरिक्त पैसे के बारे में भी कंपनी की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को कहा कि जब शिकायतकर्ता तीन लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस का हकदार है तो पूरे 30 हजार रुपये देने के बजाय 22 हजार रुपये का भुगतान क्यों किया गया। आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को आठ हजार रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।
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