तीन वर्षों का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त चुकाने वाले रेजिडेंट्स को 31 अगस्त तक इसके भुगतान पर 30 फीसदी तक की छूट दी जाएगी।
वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के बकाये का भुगतान करने पर भवन मालिकों के लिए सरकार की ओर से छूट का प्रावधान किया गया है।
निगम आयुक्त जगदीप ढांडा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2015-16 के टैक्स के भुगतान पर भी 10 फीसदी की छूट का प्रावधान किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके।
उन्होंने बताया कि इसके लिए पंचकूला की अलग-अलग बैंकों की शाखाओं को अधिकृत किया गया है, जहां चेक के जरिये प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए जा सकते हैं।
कमिश्नर ने कहा कि बकाये का भुगतान नहीं करने पर संबंधित भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई कर बकाये की वसूली की जाएगी।