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Chandigarh News: राम रहीम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, केस डायरी सौंपने का आदेश रद्द

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सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने केस डायरी राम रहीम को सौंपने का दिया था आदेश
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सीबीआई ने आदेश के खिलाफ दाखिल की थी हाईकोर्ट में अपील


चंडीगढ़। साधुओं को ईश्वर से मिलवाने के नाम पर नपुंसक बनाने के मामले में केस डायरी डेरा मुखी को सौंपने के सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने मामला दोबारा सीबीआई स्पेशल कोर्ट को भेजते हुए नए सिरे से इस पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। सीबीआई ने 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को अपना बचाव तैयार करने के लिए यह केस डायरी, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेज उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने ही डेरे में साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। सीबीआई ने मामले की जांच कर हाईकोर्ट में सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दे दी थी। यह केस अब पंचकूला की सीबीआई ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। ट्रायल कोर्ट ने 2019 में डेरा मुखी की एक अर्जी पर इस मामले की केस डायरी उसे सौंपने का सीबीआई को आदेश दिया था। सीबीआई ने इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा, सीबीआई की विशेष अदालत का यह आदेश गलत था। पुलिस को दिए गए बयानों की कोई अहमियत नहीं होती है, ऐसे में 87 गवाहों की गवाही राम रहीम को सौंपने का कोई औचित्य नहीं है। स्पेशल कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए इस बात पर गौर नहीं किया कि जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं असल में उनको उपलब्ध करवाने का औचित्य क्या है। ऐसे में अब हाईकोर्ट की ओर से आदेश को रद्द करने के बाद मामला दोबारा सीबीआई कोर्ट को भेज दिया है ताकि इन तथ्यों पर विचार करके नए सिरे से निर्णय लिया जाए।
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