चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक्वेट हॉल कैंसिल करने के बाद एडवांस राशि न लौटाने पर रिजॉर्ट को दोषी करार देते हुए शिकायतकर्ता को 1.9 लाख का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता राज कुमार शर्मा ने जिला उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी की शादी 6 फरवरी 2022 को होनी तय हुई थी। इसके लिए उन्होंने 6 अक्टूबर 2021 को विवाह समारोह में 250 लोगों की व्यवस्था के लिए 6.5 लाख रुपये में ड्रीम पाम रिजॉर्ट का बैंक्वेट हॉल बुक किया था।
रिजॉर्ट की ओर से सुंदर और मनमोहक तस्वीरें दिखाकर एडवांस के रूप में बुकिंग के नाम पर 1.57 लाख रुपये ले लिए गए। कहा गया कि आप 17 तारीख को बैंक्वेट हॉल में होने वाले कार्यक्रम में आकर हमारी तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। शिकायतकर्ता ने निर्धारित तारीख पर पहुंचकर देखा तो व्यवस्थाएं ठीक नहीं लगीं।
इसके बाद उसने बैंक्वेट हॉल कैंसिल करने का निर्णय लिया। उसने रिसॉर्ट के लिए एडवांस के रूप में भुगतान की गई रकम लौटाने की मांग की तो रिसॉर्ट के अधिकारी आनाकानी करने लगे।
इस पर वह मामला जिला उपभोक्ता आयोग में ले गया। मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने रिसॉर्ट को 30 प्रतिशत कैंसिलेशन चार्ज काटते हुए शिकायतकर्ता को 1.09 लाख रुपये लौटाने के आदेश दिए है।