फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बैंक ने पति के अकाउंट की जानकारी पत्नी को दी, 'देना' पड़ा

Mon, 09 May 2016 11:51 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
विज्ञापन
supreme court
विज्ञापन
पति के अकाउंट की जानकारी पत्नी को देना बैंक को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने बैंक को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया। जिला उपभोक्ता फोरम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जीरकपुर शाखा पर पैंतीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जिसमें दस हजार  रुपये कानूनी खर्च के शामिल है।
विज्ञापन


इस संबंधी फोरम में जीरकपुर निवासी दीपक गर्ग ने केस दायर किया था। फोरम में दायर की गई याचिका में शिकायकर्ता ने  बताया कि उन्होंने एक एसबीआई बैंक जीकरपुर में दस साल पहले खुलवाया था। वह  उक्त एकाउंट से अपना सारा लेन देन करते थे। इसी बीच उसकी पत्नी व पति में  दोनों में विवाद हो गया। नवंबर 2013 से वह दोनों अलग रहने लग पड़े।

इसी बीच शिकायकर्ता को 2015 को जानकारी मिली कि बैंक ने जनवरी 2013 से दिसंबर व  जून-2014 से दिसंबर 2014 की एकाउंट की सारी डिटेल उसकी पत्नी को मुहैया करवा दी। वह भी उनके बिना पूछे कार्रवाई की गई। जो कि रिजर्व बैंक ऑफ  इंडिया द्वारा निर्धारित नियमों का उलंघन था। वहीं, उक्त बैंक स्टेटमेंट  उसकी पत्नी ने एक कोर्ट मामले में उनके खिलाफ प्रयोग की।
विज्ञापन


इसके बाद शिकायकर्ता बैंक के पास पहुंचा। लेकिन बैंक के अधिकारियों ने उसे कोई भी  संतुष्ट जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसने बैंक के खिलाफ ईमेल से डीजीएम, कस्टर सर्विस एसबीआई को शिकायत भेजी। लेकिन इसके बाद भी बैंक के आरोपी  अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने इस संबंधी कोर्ट में  केस दायर किया था।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें