चंडीगढ़। वकील और रोगी कल्याण समिति के सदस्य अजय जग्गा ने कोरोना के रोकथाम को लेकर एडवाइजर मनोज परिदा को कुछ सुझाव दिए हैं। साथ ही मास्क नहीं पहनने पर लगाए जाने वाले वाले 500 रुपये के जुर्माना के फैसले की भी समीक्षा करने की मांग की है। अपने पत्र में अजय जग्गा ने कहा है कि शहर के सभी सरकारी दफ्तरों में जमा किए जाने वाले कोर्ट फीस, पोस्टल स्टैंप और बाकी कागज के कामों में लार और थूक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दफ्तर के अन्य रिकार्ड और पेज को पलटने के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसकी जगह सभी दफ्तरों में स्पंज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसे सभी कर्मचारियों तक मुहैया करवाया जाना चाहिए, ताकि वह अपने काम में लार का उपयोग न करें। इसके अलावा च्युइंगम, बबलगम और पान मसाला जैसे उत्पादों पर 31 दिसंबर 2020 तक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने एडवाइजर से इन सभी सुझावों पर काम करने की अपील की है, ताकि शहर में कोरोना की रोकथाम में सहायता मिल सकें।