फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chandigarh News: नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को जमानत

विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़। जिला अदालत ने नौकरी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने के आरोपी को जमानत दे दी है। जमानत पाने वाले आरोपी की पहचान संदीप कुमार सांगवान के रूप में हुई है। दर्ज मामले के तहत सेक्टर-38 के रहने वाले एक व्यक्ति से नौकरी दिलाने के नाम पर 39.53 लाख रुपये की ठगी कर ली। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत केस दर्ज करते हुए आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन




चालान हो चुका पेश, पांच माह से जेल में चल रहा बंद

दायर जमानत याचिका को लेकर संदीप के वकील अभय जोशी ने अदालत में कहा कि केस को लेकर चालान पेश हो चुका है। याचिकाकर्ता का इस धोखाधड़ी से कोई लेना-देना नहीं है। वह पांच माह से जेल में बंद है। केस का ट्रायल पूरा होने में काफी वक्त लग सकता है। इसलिए अदालत से उसे जमानत दी जानी चाहिए। वहीं सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया। मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका को मंजूर करते हुए आरोपी को जमानत दे दी।



दर्ज मामले के तहत सेक्टर-38 के रहने वाले कंवलजीत सिंह ने पुलिस को अपने साथ हुई ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसे सोशल मीडिया पर ऑनलाइन जॉब का ऑफर मिला था। आरोपियों ने उसे कुछ वीडियो लाइक और सबस्क्राइब करने और प्रॉफिट कमाने का लालच दिया। लेकिन इस काम से पहले ही आरोपियों ने उन्हें बातों में उलझाकर 39.53 लाख रुपए की ठगी कर ली।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें