चंडीगढ़। शादी का झांसा देकर नाबालिग के अपहरण के आरोपी राजेश कुमार की जमानत याचिका को जिला अदालत ने सोमवार को मंजूर कर लिया। मामला 29 जनवरी 2020 का है। मौलीजागरां थाना पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया उसके दो लड़के और एक लड़की कुल तीन बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी लड़की की उम्र 15 साल है। 28 जनवरी को शाम 5 बजे उनकी पत्नी उनकी मां के घर अपने बेटे को लेने गई थी। जब वह रात कोघर वापस आए तो बेटी घर पर नहीं थी। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि कोई अनजान व्यक्ति उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर उनकी बेटी को अपने साथ ले गया है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने राजेश कुमार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिसको जिला अदालत से जमानत मिल गई।