चंडीगढ़। सेक्टर-46 क्षेत्र से जुड़े मादक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के एक मामले में विशेष अदालत ने आरोपी संजय खिलेरी को जमानत दे दी है। अदालत ने 50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर रिहाई के आदेश जारी किए। पुलिस ने 20 जनवरी 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18, 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता पलविंदर लक्की ने अदालत में तर्क दिया कि संजय की गिरफ्तारी केवल सह-आरोपी के बयान पर की गई है और उसके कब्जे से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ।