संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़। जिला अदालत चंडीगढ़ की फास्टट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म केस के आरोपी युवक की जमानत याचिका मंजूर की है। अदालत ने 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है। पहले इस युवक की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 4 नवंबर 2024 को सेक्टर-11 थाने में मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी काफी समय से जेल में बंद था। उसकी नियमित जमानत की याचिका 5 जून 2025 को खारिज कर दी गई थी। उस पर एक 27 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया था। अब अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद आरोपी युवक रोबिन उर्फ प्रवीन की जमानत मंजूर कर ली।