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Chandigarh News: ऑटो चालक की जमानत याचिका फिर खारिज

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चंडीगढ़। सेक्टर-17/16 की डिवाइडिंग रोड पर चार महीने पहले साइकिल सवार डॉक्टर को एक ऑटो चालक ने पीछे से टक्कर मार दी थी। इस हादसे में मोहाली निवासी डॉ. लखविंदर की मौत हो गई थी। मामले में आरोपी ऑटो चालक सोनू ने जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे जिला अदालत ने खारिज कर दिया। इससे पहले भी उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
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सोनू के वकील ने अदालत में दलील दी कि आरोपी जेल में बंद है। केस का ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगेगा इसलिए उसे जमानत का लाभ मिलना चाहिए। सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सोनू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सेक्टर-17 थाना पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337, 338, 304 व मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज गिरफ्तार किया था। वह तब से जेल में बंद है।
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