चंडीगढ़। जिला अदालत ने आठ साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले ऑटो चालक को वीरवार को दोषी करार दिया है। दोषी की पहचान कजहेड़ी निवासी 43 साल के अब्दुल समद के रूप के हुई है। अदालत दोषी को शुक्रवार को सजा सुनाएगी। साल 2022 में ऑटो चालक के खिलाफ बच्ची की मां की शिकायत पर सेक्टर-36 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में मां ने बताया कि ऑटो चालक अब्दुल बेटी को स्कूल से घर छोड़ता था। चार अगस्त 2022 को छुट्टी होने के काफी देर बाद उनकी बेटी घर पहुंची। बच्ची घर आते ही मां से लिपटकर रोने लगी। उसने मां को बताया कि ऑटो वाले ने उसे झूला झुलाने और चिप्स दिलाने की बात कहकर पार्क ले गया, जहां उसने उसके साथ गलत हरकत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।