दिव्य ज्योति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज के पोस्टमार्टम के मामले में हाईकोर्ट ने याची पक्ष को निर्देश दिए हैं कि वह अगली सुनवाई के दौरान रिप्रेजेंटेंशन का रिकॉर्ड हाईकोर्ट को मुहैया कराए।
जिसके तहत संबंधित अधिकारियों के पास ये मामला उठाया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च के लिए निर्धारित की है।
आशुतोष महाराज के कथित चालक पूर्ण सिंह हाईकोर्ट ने दोबारा अपील करके ये मामला उठाया है। अपील में उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद संबंधित अधिकारियों के पास यह मामला उठाया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।